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NEET Not Required for MBBS Abroad – Court

विदेश से MBBS की पढ़ाई करना हुआ आसान, बगैर नीट दिए भी मिल सकेगा दाखिला

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बगैर नीट पास किए छात्र-छात्राओं को विदेश में दाखिला लेने पर रोक लगा दी गई थी।

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विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए अब राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पास करना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बगैर नीट पास किए छात्र-छात्राओं को विदेश में दाखिला लेने पर रोक लगा दी गई थी।

पीठ ने आदेश दिया कि विदेश में दाखिला लेने वाले छात्रों को राहत दी जाए। उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हाई कोर्ट में छात्रा पारुल भटनागर, अमृता शंकर व शाहुल हमीद ने वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में मार्च 2018 में एमसीआइ द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों के लिए नीट पास करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता पारुल ने वर्ष 2017 व 2018 में नीट परीक्षा दी थी। वर्ष 2017 में वह पास हुई थीं, जबकि 2018 में फेल हो गई थीं। 2018 में विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए उन्होंने एमसीआइ से अनुमति मांगी तो यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया कि बगैर नीट पास किए वह विदेश में एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सकतीं।

याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि एमसीआइ की अधिसूचना के बारे में छात्रों को जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि एमसीआइ की अधिसूचना के अनुसार अगर किसी ने नीट के लिए आवेदन नहीं किया है तो वह विदेश में दाखिला ले सकता है, लेकिन अगर आवेदक नीट में फेल हुआ है तो वह विदेश में एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सकता। सुनवाई के बाद दो सदस्यीय पीठ ने एमसीआइ की अधिसूचना को खारिज करते हुए नीट पास किए बगैर भी विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने की छूट दे दी।

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