याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि एमसीआइ की अधिसूचना के बारे में छात्रों को जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि एमसीआइ की अधिसूचना के अनुसार अगर किसी ने नीट के लिए आवेदन नहीं किया है तो वह विदेश में दाखिला ले सकता है, लेकिन अगर आवेदक नीट में फेल हुआ है तो वह विदेश में एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सकता। सुनवाई के बाद दो सदस्यीय पीठ ने एमसीआइ की अधिसूचना को खारिज करते हुए नीट पास किए बगैर भी विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने की छूट दे दी।

Click here to download Court Order Details | Click here to apply for best options abroad

How to Select Right Country, Real Information & Real Packages. Call Mr. Arun Bapna 9001099110, 9214422499 | akbapna@gmail.com